
खण्डवा पुलिस द्वारा अवैध हथियार निर्माताओ के विरुद्ध की गई बडी कार्यवाही

03 आरोपियों से 03 अवैध पिस्टल सहित भारी मात्रा में पिस्टल बनाने के सामान कुल 647 नग बैरल तथा शटर नली जप्त
पिस्टलों के पार्ट्स बनाने वाले लेथ मशीन का कारीगर हुआ गिरफ्तार
खंडवा, 25 जुलाई 2025
दिनांक 24.07.25 को थाना पदमनगर में रात्रि मे प्रभावी वाहन चेकिंग के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन पुनासा तरफ से आ रही है, जिसमें एक लडका पगडी बाँधे जिसके साथ दो लडके और है जो खण्डवा आ रहे है, जिनके पास कई पिस्टलें तथा पिस्टल बनाने का सामान है, तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो भाग सकते हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक इंदौर रेंज इंदौर (ग्रामीण), पुलिस उपमहानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन व पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेन्द्र तारनेकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खण्डवा श्री राजेश रघुवंशी एवं सीएसपी खण्डवा श्री अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पदमनगर निरीक्षक प्रवीण आर्य के नेतृत्व मे एक टीम गठित की गई।उक्त टीम गठित द्वारा इन्दौर रोड दादाजी कालेज के पास चेकिंग के दौरान पंचान के समक्ष मुखबिर के बताये अनुसार उक्त कार के आने का इंतजार किया गया, तभी खण्डवा तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन आता दिखाई दिया जिसे फोर्स व गवाहान की मदद से रोका गया, गाडी चलाने वाले व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जितेंद्र जोशी पिता दिलीप जोशी उम्र 28 वर्ष निवासी बागदा थाना खातेगांव जिला देवास का बताया जिसकी तलाशी लेते एक लोहे की देशी पिस्टल बरामद की गई। इसी प्रकार पिछली सीट पर बैठे अन्य दो युवको मे से पगडी बांधे एक युवक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विक्रम पिता मानसिंह भाटिया उम्र 27 वर्ष निवासी जैन मंदिर गेट के पास नेमावर जिला देवास का बताया, जिसकी तलाशी लेते उसके पास से भीं एक लोहे की देशी पिस्टल तथा नगदी 8900 रूपये मिले। गाडी में बैठे तीसरे युवक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि पिता सालकराम मण्डरई उम्र 21 वर्ष निवासी वागदा थाना खातेगांव जिला देवास का होना बताया जिसकी तलाशी लेते उसके पास से भी एक देशी पिस्टल मिली। उक्त तीनो आरोपियो की बिना नम्बर की बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर पीछे की तरफ 04 बोरियों मे पिस्टल बनाने का सामान जिसमें भारी मात्रा में बैरल व चौकोर शटर मिले जिसका उपयोग पिस्टल निर्माण में किया जाता है, लोहे की बैरल 350 नग तथा लोहे के शटर नली 297 नग इस प्रकार कुल 647 नग पिस्टल बनाने का सामान सहित उक्त बोलेरो वाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त पिस्टल बनाने का सामान नारायण तिवारी निवासी खातेगाँव जिला देवास से तैयार कराकर मुड्डासिंह निवासी ग्राम सिग्गुर थाना गोगावा जिला खरगोन को नई पिस्टलें तैयार करने हेतु देने के लिए जा रहे थे। उक्त सूचना के आधार पर पिस्टल बनाने वाले लेथ मशीन आपरेटर नारायण तिवारी को खातेगाँव जिला देवास से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना पदम नगर मे अपराध क्रमांक 209/25 धारा 25(1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण मे अन्य अभियुक्त मुड्डासिंह की तलाश हेतु एवं पूछताछ हेतु अभियुक्तगणो का माननीय न्यायालय खंडवा के यहाँ प्रस्तुत कर 02 दिवस का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
जप्त मशरुका-
01 03 देशी पिस्टल कीमती लगभग 75 हजार/-रुपये।
02 पिस्टल बनाने के समान लोहे की बैरल 350 नग तथा लोहे के शटर नली 297 नग कुल 647 नग कीमती लगभग 01 लाख/-रुपये।
03 बोलेरो वाहन कीमती लगभग 10 लाख/-रुपये।
04 मोबाईल 03 नग कीमती लगभग 75 हजार/-रुपये।
05 नगदी 8900/-रूपये ।
गिरफ्तार आरोपीः-
1. विक्रम पिता मानसिंह भाटिया उम 27 वर्ष निवासी जैन मंदिर गेट के पास नेमावर जिला देवास।
2. रवि पिता सालकराम मण्डरई उम 21 वर्ष निवासी बागदा थाना खातेगांव जिला देवास।
3. जितेंद्र जोशी पिता दिलीप जोशी उम्र 28 वर्ष निवासी बागदा थाना खातेगांव जिला देवास।
4. नारायण पिता नर्मदा प्रसाद तिवारी उम्र 62 साल निवासी खातेगांव जिला देवास।
आपराधिक रिकार्ड
नाम आरोपी:- विक्रम पिता मानसिह भाटिया उम्र 27 साल जाति सिकलीगर निवासी वार्ड क्र 3 गाजनपुर नेमावर खातेगाँव जिला देवास
01 थाना नेमावर मे अपराध क्रमांक 54/17 धारा 294, 323, 326, 452, 506, 34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट
02 थाना नेमावर मे अपराध क्रमांक 181/18 धारा 294,323,506,34 भादवि
03 थाना नेमावर मे अपराध क्रमांक 202/24 धारा 294,323,336,34,506 भादवि
04 थाना पदमनगर मे अपराध क्रमांक 209/25 धारा 25(1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट
नाम आरोपी:- रवि पिता सालकराम मण्डरई उम 21 वर्ष निवासी बागदा थाना खातेगांव देवास
01 थाना नेमावर मे अपराध क्रमांक 89/25 धारा 296,115(2),351(3),3(5) बीएनएस
02 थाना पदमनगर मे अपराध क्रमांक 209/25 धारा 25(1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट









